ANTI-RAGGING

एण्टी रैगिंग समिति
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ता (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत् महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग समिति का गठन किया गया है। रैगिंग महाविद्यालय परिसर के अन्तर्गत अथवा परिसर के बाहर पूर्णत प्रतिबंधित है। महाविद्यालय में गठित समिति का विवरणः-

महाविद्यालय में गठित एण्टी रैगिंग समिति (2020-21)

Mountain

Mountain

डाॅ.प्रभा वेरूलकर
(प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
प्रभारी
प्रो. दुर्गेष प्रसाद
(सहा.प्राध्यापक, विधि)
सदस्य

 

श्री एन.एस.देहारी

(सहा.प्राध्या.,वनस्पति विज्ञान)

सदस्य

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तारतम्य में इस महाविद्यालय में रैगिंग रोकने हेतु एण्टी रैगिंग समिति एवं एण्टी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है। समिति में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि, नवप्रवेशित विद्यार्थी के अतिथि वरिष्ठ छात्रों के प्रतिनिधि एवं महाविद्यालय के संकाय प्रतिनिधि के रूप में प्राध्यापकों को सम्मिलित किया गया।

कार्य प्रणाली:-


01.     छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिबंध रैगिंग अधिनियम 2001 को प्रदर्शित कर छात्र-छात्राओं को अवगत कराना।
02.    छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) से संबंधित प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण फ्लेक्स बोर्ड के रूप में महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर प्रदर्शित किया गया।
03    सभी विभागाध्यक्ष को महाविद्यालय परिसर में भ्रमण करते हुए सतत निगरानी का निर्देश दिया जाता है, किसी भी प्रकार की रैगिंग संबंधी घटना न हो इस हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाते है।
04    रैगिंग की शिकायत के लिए शिकायत पेटी लगायी गई है।
05    प्रवेश के समय सभी छात्र-छात्राओं से एवं अभिभावकों से रैगिंग में सम्मिलित न होने संबंधी वचन पत्र लिए जाते है।
06    महाविद्यालय में नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठो द्वारा कक्षावार स्वागत् समारोह प्राचार्य एवं विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में आयोजित किए जाते है।
            महाविद्यालय में अभी तक रैगिंग संबंधी किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है, तथा महाविद्यालय में रैगिंग मुक्त वातावरण है।