छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थीयों को पात्रता अनुसार छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यलय में जमा करते है। इसकी सूचना महाविद्यालय की सूचना फलक में सूचित किया जाता है। विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्तियाँ के लिए आवेदन कर सकते है। परन्तु नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
योग्य निर्धन विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट निर्धन कल्याण निधि से प्रदान की जाती है।
निर्धन विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पाठ्यपुस्तक वितरण करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंर्तगत पाठ्यपुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होगा।